IPC Section 294 In Hindi – आज के समय में लोगों को आपस में लड़ते हुए और सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी अभद्र हरकत करते हुए देखना बहुत आम बात हो गई है। ऐसे लोग एक दूसरे के लिए बेहद अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करने से भी नहीं कतराते है, जिसका हमारे समाज और बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसीलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत कानून बनाए गए हैं।
इसी क्रम में आज के इस लेख में हम आपको आईपीसी धारा 294 क्या है से रूबरू कराने वाले है। तो आइये जानते है आईपीसी धारा 294 क्या होती है, और धारा 294 कब लगती है (294 IPC In Hindi) –
आईपीसी धारा 294 क्या है, 294 आईपीसी इन हिंदी (IPC Section 294 In Hindi)
भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अनुसार, जो कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर या उसके आस-पास किसी भी व्यक्ति को परेशान करने के इरादे से कोई अश्लील गीत, ग़ज़ल या शब्द गाता, सुनाता या बोलता है, तो उसे तीन महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
इस प्रावधान का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्रों में अश्लील भाषा या गीतों के उपयोग पर रोक लगाकर सार्वजनिक व्यवस्था और शालीनता बनाए रखना है, जिससे दूसरों को परेशानी या असुविधा हो सकती है। यह ऐसे व्यवहार में लिप्त होने से रोकने के लिए एक निवारक (निरोधक) के रूप में कार्य करता है और सामाजिक मानदंडों को बनाए रखता है।
धारा 294 कब लगती है (Dhara 294 Kab Lagti Hai)
अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान (पब्लिक प्लेस) पर किसी तरह को कोई अश्लील हरकत करता है या कोई अश्लील गाना गाता या सुनता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 (IPC Section 294) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर एक-दूसरे के खिलाफ गाली-गलौज और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करने पर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 294 लगाई जा सकती है।
अक्सर देखा जाता है कि जब लोगों में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है तो वे एक-दूसरे को गाली-गलौज करते हैं और ऐसा करने पर उनके खिलाफ धारा 294 के तहत मामला दर्ज होता है, लेकिन कई मामलों में यह भी देखा जाता है कि गाली-गलौज के साथ-साथ लोग एक-दूसरे को जान से मारने की धमकी भी देते हैं या किसी परिचित को बुलाकर पिटवा देते हैं, जिसके चलते ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 506 के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।
धारा 294 में सजा कितनी होती है (Dhara 294 Me Saja Kitni Hoti Hai / Section 294 IPC Punishment In Hindi)
धारा 294 (Section 294) के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों (पब्लिक प्लेसेस) पर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करने के साथ गाली-गलौज करने का दोषी पाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को आईपीसी की धारा 294 के तहत 3 महीने तक की कैद और आर्थिक दंड से दंडित किया जाता है।
लेकिन कई मामलों में किसी बात पर विवाद होने पर गाली-गलौज के साथ-साथ जान से मारने की धमकी देने पर भी धारा 506 के तहत सजा का जिक्र है, इसलिए अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ धारा 506 के तहत मामला दर्ज होता है, तो उसे आपराधिक धमकी देने के अपराध में भी 2 साल की कैद और आर्थिक दंड से दंडित किया जाता है।
धारा 294 में जमानत कैसे मिलती है (Dhara 294 Me Jamanat Kaise Milti Hai)
भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अंतर्गत अश्लील कृत्य करने का अपराध संज्ञेय अपराध है। ऐसा कृत्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस तुरन्त कार्यवाही करती है। यह जमानतीय अपराध है, इसका ट्रायल किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। जिसमें अनुभवी वकील की आवश्यकता होती है, जिसकी सहायता से जमानत आसानी से मिल जाती है।
धारा 294 से बचाव के तरीके –
कई बार हम सभी के साथ ऐसा होता है कि जब भी हम किसी सार्वजनिक स्थान जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजार आदि पर जाते हैं तो वहां हमें कुछ ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और एक दूसरे को गाली देने जैसे अपराध करते हैं। ऐसे लोगों की वजह से समाज में महिलाओं और बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसे अपराधियों से दूर रहना चाहिए। साथ ही कुछ जरूरी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि ऐसे अपराधों से बचा जा सके।
- सार्वजनिक स्थान पर कभी भी कोई अश्लील गाना या वीडियो न देखें या न सुनें।
- कभी भी किसी को गाली न दें। अगर आपका कोई दोस्त ऐसा करता है तो उससे दूरी बनाकर रखें।
- अगर कोई व्यक्ति आपको गाली देता है या आपके खिलाफ कोई अश्लील शब्द का प्रयोग करता है तो तुरंत इसकी शिकायत पुलिस से करें।