कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ी खबरें (कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़ी खबरें) – कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक वैधानिक निकाय है, जो हमारे देश यानी भारत में भविष्य निधि के विनियमन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। EPFO अनिवार्य भविष्य निधि का प्रबंधन करता है, साथ ही अन्य देशों के साथ सोशल सिक्योरिटी समझौतों का भी प्रबंधन करता है।
जिन देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते हुए हैं, वहां अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी EPFO योजनाओं के अंतर्गत आते हैं। मई 2021 तक, ऐसे 19 समझौते हुए हैं। EPFO का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) है, जो कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान (EPF और MP) अधिनियम, 1952 द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। 2018 तक, ₹11 लाख करोड़ से अधिक EPFO प्रबंधन के अधीन हैं।
1 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार ने EPFO द्वारा कवर किए जाने वाले कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि संख्या पोर्टेबिलिटी को सक्षम करने के लिए एक सार्वभौमिक खाता संख्या (EPFO, यूनिवर्सल अकाउंट) की शुरुआत की।
वर्तमान में, अधिनियम के तहत निम्नलिखित तीन योजनाएँ काम कर रही हैं: पहली- कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, दूसरी- कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, 1976 और तीसरी- कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (EPFO अधिनियम योजनाएँ)।
2022 मार्च में EPFO ने सा 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर को घटाकर 8.10% कर दी थी। साथ ही, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए EPFO ने ब्याज दर में 8.10% की कटौती की।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ी खबरें – कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़ी खबरें (EPFO Latest News In Hindi)
सिर्फ 3 दिन में PF से निकल जाएगा ₹1 लाख, ये है नियम और प्रॉसेस – 09 अगस्त 2024
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कई नियमों में बदलाव किए हैं, ताकि कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं, EPFO ने मेडिकल, शिक्षा, विवाह एवं आवास हेतु एडवांस क्लेम के लिए ऑटो मोड सेटलमेंट की सुविधा भी प्रदान की गयी है। इस सुविधा का फायदा 6 करोड़ से अधिक वाले PF खाताधारक उठा सकते हैं। यह एक ऐसी सुविधा है, जो आपातकालीन स्तिथि में लोगों को फंड प्रदान कराती है।
पहले EPFO द्वारा प्रदान किन जाने वाली इस सुविधा का क्लेम करने में 15 से 20 दिन का वक्त लगता था, पर अब यही काम तीन से चार दिन के अंदर भीतर हो जाता है। इतना समय इसलिए भी लगता था, क्योंकि सदस्य की पात्रता, दस्तावेज, EPF खाते का KYC स्टेटस, बैंक खाता आदि जैसे विवरण चेक किए जाते थे। लेकिन अब ऑटोमेटेड सिस्टम में जांच और मंजूरी उनके पास भेजी जाती है, जिससे क्लेम आसानी से हो जाता है।
कौन कर सकता है क्लेम?
इमरजेंसी में इस फंड के क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑटो मोड की शुरुआत अप्रैल 2020 में ही कर दी गई थी, लेकिन, तब सिर्फ बीमारी के समय ही पैसे निकाले जा सकते थे। अब दायरा भी इसका बढ़ा दिया गया है। पढ़ाई, बीमारी, विवाह एवं घर की खरीददारी के लिए भी आप EPF से पैसे की निकासी कर सकते हैं. वहीं, अगर घर में बहन या भाई का विवाह है, तो भी एडवांस पैसे निकाले जा सकते हैं।
कितने पैसे निकाले जा सकते हैं?
EPF खाते से अब 1 लाख रुपये तक एडवांस फंड निकाला जा सकता है, जबकि पहले यह सीमा 50 हजार रुपये थी। एडवांस फंड निकालने का काम ऑटो सेटलमेंट मोड कंप्यूटर के जरिए किया जा सकता है। इसके लिए किसी से मंजूरी की जरूरत नहीं है और तीन दिन के अंदर आपके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। इसके लिए KYC, क्लेम रिक्वेस्ट की पात्रता, बैंक खाता की जानकारी देनी होगी।
पैसे निकालने की पूरी प्रक्रिया
सबसे पहले UAN और पासवर्ड का इस्तेमाल करके EPFO पोर्टल पर लॉग इन करें।
अब आपको ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर ‘क्लेम’ सेक्शन को चुनना होगा। बैंक अकाउंट वेरिफाई करें, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें।
नया पेज खुल जाने पर PF एडवांस फॉर्म 31 को चुनें, और अब PF अकाउंट को चुनें।
अब आपको पैसे निकालने का कारण, कितना पैसा निकालना है और पता भरना होगा। इसके बाद आपको चेक या पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। इसके बाद आपको सहमति देनी होगी और आधार से उसे वेरिफाई करना होगा। क्लेम प्रोसेस होने के बाद यह अप्रूवल के लिए नियोक्ता के पास जाएगा। ऑनलाइन सर्विस के तहत आप क्लेम स्टेटस चेक कर सकते हैं।