ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन में बनता है 2024 – सड़कों पर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना अपराध है और अगर कोई भी चालक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ता है।
ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया होगा। लेकिन वे यह जानना चाहते है की ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन में बनता है? इसके अलावा जिन्होंने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है, उनके मन में यह सवाल जरूर आता है की ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं, ड्राइविंग लाइसेंस कितने रुपए में बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस कहां बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन में आता है आदि।
तो आज के इस लेख में हम आपकी इसी समस्या यानी सवाल का जवाब लेकर आए है, जिसमे आप जानेंगे की ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन में बनता है? तो आइये जानते है ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन में बनेगा –
ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन में बनता है / ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन में बनेगा / ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन में आता है – Driving Licence Kitne Din Me Banta Hai
ड्राइविंग लाइसेंस क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी) द्वारा जारी किया जाता है। जो भी व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहता है, उसे सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है।
क्योंकि RTO स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं करता है। क्योंकि यह अस्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करके ड्राइवरों को अच्छे से ड्राइविंग सीखने के लिए कुछ समय देता है। इसलिए सबसे पहले लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है।
लर्निंग लाइसेंस बनने में कितने दिन लगते हैं, इसकी बात करें तो लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के बाद एक दिन RTO में कंप्यूटर टेस्ट होता है, जिसमें ट्रैफिक नियमों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं।
इस टेस्ट को पास करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है, जिसे चालक भारत के परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकता है।
लर्निंग लाइसेंस 6 माह के लिए ही वैध होता है। जिसके बाद चालक स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। लर्निंग लाइसेंस बनने के 1 माह बाद ही स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी आवेदन किया जा सकता है।
स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट भी होता है। यदि चालक ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेता है तो 30 दिन के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस चालक को आवेदन पत्र में दिए गए पते पर डाक के माध्यम से भेज दिया जाता है।
ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं / ड्राइविंग लाइसेंस कहां बनता है / ड्राइवर लाइसेंस कैसे बनता है
1) सड़क परिवहन विभाग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं।
2) होम पेज पर अपना राज्य चुनें। अब आप एक नए पेज पर होंगे। यहां अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करें।
3) अगला पेज खुलेगा जिसमें कंटिन्यू पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म आपके सामने होगा।
4) आवेदन फॉर्म में कैटेगरी चुनें और फॉर्म में सभी जानकारी भरें। अब आपको जरूरी महत्वपूर्ण दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
5) इसके बाद एलएल टेस्ट स्लॉट ऑनलाइन पर क्लिक करें और सबमिट पर क्लिक करें।
6) अब आपको अपने आरटीओ ऑफिस जाना होगा। वहां आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। अगर आप टेस्ट में पास हो जाते हैं तो लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के लिए –
लर्निंग लाइसेंस के बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। इसके लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करना होगा –
1) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं।
2) होम पेज पर अपना राज्य चुनें। आप अगले पेज पर होंगे। यहां अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। इसके बाद न्यू ड्राइविंग लाइसेंस ऑप्शन पर क्लिक करें।
3) अगले पेज पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए चरण होंगे। यहां नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करें।
4) क्लिक करते ही नए पेज पर अपना लर्निंग लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि डालकर ओके पर क्लिक करें।
5) ऐसा करते ही स्क्रीन पर एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। इसमें जरूरी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें।
6) अब आपको डीएल के अप्वाइंटमेंट के लिए समय चुनना होगा। आपको चुने गए समय और तारीख पर आरटीओ ऑफिस में उपस्थित होना होगा।
7) ऑनलाइन फीस जमा करें। प्रक्रिया पूरी होने पर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
8) आपका ड्राइविंग टेस्ट तय समय पर लिया जाएगा। पास होने पर आपका DL (ड्राइविंग लाइसेंस) आपके पते पर भेज दिया जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता
ड्राइविंग लाइसेंस एक निश्चित अवधि के लिए ही जारी किया जाता है। लर्निंग लाइसेंस जो कि एक अस्थायी लाइसेंस होता है, इसकी समय अवधि मात्र 6 महीने होती है। उसके बाद स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है।
स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस की समय अवधि 20 साल हुआ करती थी, लेकिन भारतीय परिवहन मंत्रालय द्वारा लाइसेंस के नियमों में कई बार बदलाव किए जाते हैं।
वर्ष 2018 में भी इसी तरह का बदलाव किया गया था और ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 20 साल से घटाकर 10 साल कर दी गई थी। 10 साल पूरे होने के बाद स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना होता है, जिसके बाद इसकी वैधता फिर से बढ़ जाती है।
ड्राइविंग लाइसेंस की समय अवधि समाप्त होने के कुछ महीनों के भीतर ही ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना होता है। अगर इसमें देरी होती है तो जुर्माना देना होता है।
इसके अलावा अगर चालक 5 साल के भीतर भी ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू नहीं कराता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और उसे फिर से नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है, जिसकी प्रक्रिया लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस से शुरू होती है।
ड्राइविंग लाइसेंस कितने रुपए में बनता है, क्या मुफ्त में बनवा सकते हैं लाइसेंस?
अगर आप सिर्फ बाइक के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कुल 450 रुपए देने होंगे। इस लाइसेंस से आप गियर वाली मोटरसाइकिल और स्कूटर के साथ-साथ बैटरी से चलने वाला दोपहिया वाहन भी चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप MCWG और LMV दोनों के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म भरने से लेकर लाइसेंस बनवाने तक 950 रुपए खर्च करने होंगे। इसमें फॉर्म भरने की फीस शामिल है। अगर आप टेस्ट ड्राइव देते समय फेल हो जाते हैं तो आपको स्लॉट बुक करते समय हर बार 50 रुपए देने होंगे।
आप किसी भी तरह का लाइसेंस मुफ्त में नहीं बनवा सकते। लाइसेंस का फॉर्म भरने के बाद फीस देना बहुत जरूरी है। बिना फीस दिए आप फॉर्म तो भर सकेंगे, लेकिन आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी फॉर्म में फीस भर सकते हैं। फीस भरने के बाद आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। लर्निंग लाइसेंस की वैधता सिर्फ 6 महीने की होती है। इसके बाद 50 रुपए देकर आप टेस्ट ड्राइव देने के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। टेस्ट ड्राइव पास करने के बाद लाइसेंस 30 दिनों के भीतर पते पर पहुंच जाता है।
FAQs
क्या मैं कार लाइसेंस के साथ अपनी मोटरबाइक चला सकता हूँ?
हाँ, अगर आपके पास कार लाइसेंस है तो आप 125cc स्कूटर या मोटरसाइकिल ऑफरोड चला सकते हैं।